रेलवे टिकट रद्द नियम 2021 |
दोस्तो हर साल इंडियन रेलवे Trains और Ticket के नियमो में कुछ बदलाव करता है। ऐसे में अधिकतर लोग जो ट्रेन से सफर करते हैं, उन्हें यह जानना बेहद जरूरी है की टिकट के कैंसिल होने पर कितना पैसा वापस मिलेगा।
Covid-19 की वजह से बहुत सी स्पेशल ट्रेन भी चल रही है। जिसकी वजह से टिकट रद्द करने से जुड़े कई नियमो में बड़े बदलाव हुए है।
इस पोस्ट में इन्ही सब टॉपिक पर चर्चा करके हम जानेंगे टिकट के कंफर्म, वेटिंग या RAC और Second-class ,Sleeper, AC, AC2, और AC3 की टिकट रद्द करने पर कितना पैसा रिफंड मिलेगा।
टिकट के कन्फर्म (Confirmed) होने पर कितना पैसा रिफंड: Ticket Cancellation Charges in Hindi
Train के चलने और टिकट कैंसिल करने के समय के आधार पर आपको पैसे वापस मिलेंगे।
यदि टिकट कन्फर्म (Confirmed) है, और आप उसे ट्रैन चलने के 48 घण्टे पहले कैंसिल (Cancel) करते हैं तब:
कैंसलेशन चार्ज प्रति-व्यक्ति / Cancellation Charges per Passenger
₹240 रुपये + GST Executive Class (EC) के लिए
200 रुपये + GST AC 2 Tier/First Class के लिए
180 रुपये + GST AC 3 Tier / AC Chair car / AC 3 Economy के लिए
120 रुपये Sleeper Class के लिए
60 रुपये Second Class के लिए
यह भी पढ़े: Rules 2021 ट्रैन कैंसिल होने पर रिफंड
यदि टिकट कन्फर्म (Confirmed) है, और आप ट्रैन के चलने के 48 से 12 घण्टे के अंदर टिकट कैंसिल करवाते है तब:
टिकट की कुल रकम का 25% (Twenty-Five percent) कटौती होगी। यह नियम सभी AC क्लास के लिए भी लागू है साथ ही इसमे GST अलग से लगेगा।
यदि टिकट कन्फर्म है, और आप ट्रैन चलने के 12 घण्टे के अंदर टिकट कैंसिल करते हैं तब:
टिकट की कुल रकम का 50% (Fifty percent) कटौती होगी । यह नियम सभी AC क्लास के लिए भी लागू है साथ ही इसमे GST अलग से लगेगा।
कन्फर्म टिकट कैंसलेशन के अंतिम नियम के अनुसार अगर आप ट्रैन छूटने के 4 घण्टे पहले तक TDR File या टिकट रद्द नही करवाते तब आपको कोई पैसा (Refund) नही मिलेगा।
टिकट के वेटिंग (WAIT-LISTED) होने पर कितना पैसा रिफंड: Ticket Cancellation Charges 2021
ऐसी स्तिथि यदि वेटिंग टिकट ट्रैन छूटने के 4 घण्टे पहले तक कैंसिल किया जाए तब:
20 रुपये + GST कटने के बाद बाकी पैसा आपको वापस मिल जाएगा।
वेटिंग टिकट कैंसलेशन का दूसरा नियम या कहता है कि यदि आपके द्वारा ली गयी कोई भी टिकट चार्ट बनने (CHART-PREPAIRED) होने के बाद भी वेटिंग लिस्ट Waiting-list में है तब,
आपको ऑनलाइन टिकट कैंसिल करने की जरूरत नही है। आपकी टिकट अपने आप कैंसिल हो जाएगी और टिकट का सारा पैसा आपके एकाउंट (Account) में वापस आ जायेगा।
Note: Covid-19 की परिस्तिथि को देखते हुए PRS COUNTER टिकेट के लिए 21 March - 30 June 2020 में किसी भी कारणवश हुई सभी Cancelled Train का पैसा टिकट जारी होने के 6 महीने (6-Months) तक मिल सकेगा।
रेलवे टिकट रद्द नियम 2021 Pdf या Print निकलने के लिए आप नीचे दी गयी IRCTC की वेबसाइट Visit कर सकते हैं।
Source: Indian Railway Catering
दोस्तो हमे उम्मीद है आपको रेलवे टिकट रद्द नियम 2021 जानकारी काम की लगी होगी । आसान भाषा मे जानकारी पाने के लिए आप hindiansite.in को विजिट करें।
धन्यवाद।
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